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गर्भवती गाय की हत्या के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा सामाजिक सौहार्द को पहुंची है चोट

 

दमोह। दमोह में गर्भवती गाय की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने यह फैसला सुनाया। 

                           कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार को 7 मार्च 2025 को सीताबावली मरघटाई के पास तुलसीराम व छुट्टू यादव से सूचना मिली कि कल्लू कुरैशी के घर पर गाय काटी जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि दरवाजा खुला था। अंदर गर्भवती गाय की कटी हुई लाश मिली। कमरे में कटे हुए पैर व खून से लथपथ लोहे की कुल्हाड़ी, चाकू व आरी बरामद हुए। पुलिस ने कल्लू कुरैशी, रेखा कुरैशी, समीर उर्फ मि_ू, शादाब, नवाजिश व एक नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। तीन माह में पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी। रेखा कुरैशी, समीर उर्फ मि_ू कुरैशी व नाबालिग ने जमानत याचिका दाखिल की। उनका तर्क था कि चार्जशीट पेश हो चुकी है और वे साढ़े तीन माह से जेल में हैं। शासकीय अभिभाषक राजीव बद्री सिंह ठाकुर ने याचिका का विरोध किया।  न्यायालय ने कहा कि यह अपराध कानून के खिलाफ है और सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाता है। इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती।


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