संघ ने पदाधिकारियों की सूची भेजने के निर्देश
जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रदेश के समस्त जिलों, तहसीलों और ब्लॉकों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की जानकारी मांगी है। संघ के निर्देशानुसार 15 अप्रैल तक जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष की सूची सॉफ्ट कॉपी में भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। यह प्रक्रिया संगठन की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और शासन स्तर पर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अपनाई जा रही है।
स्थानांतरण नीति के विशेष प्रावधान
राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के निर्वाचित पदाधिकारियों के लिए स्थानांतरण नीति में विशेष रियायत का प्रावधान है। प्रदेश प्रवक्ता अनिल भार्गव वायु के अनुसार, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति के पश्चात संबंधित कर्मचारियों को दो पदावधि यानी कुल 4 वर्ष तक सामान्य स्थानांतरण से छूट प्रदान की जाती है। शासन के पत्र क्रमांक एफ 10-6/05/1-15/क.क. दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के बाद पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल सहित संबंधित कलेक्टर, विभाग प्रमुख और सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ को 30 अप्रैल की स्थिति में अनिवार्य रूप से सौंपी जानी चाहिए।
जबलपुर इकाई ने तय की समय-सीमा
जबलपुर शाखा के अध्यक्ष अटल उपाध्याय और जिला सचिव देवेंद्र पचौरी ने इस प्रक्रिया को समय पर पूर्ण करने की अपील की है। संघ के प्रमुख सदस्यों तपन मोदी, के. जी. पाठक, योगेंद्र मिश्रा, विवेक रंजन शुक्ला, रजनीश पांडेय, परसराम तिवारी, शैलेश गौतम, अर्जुन सोमवंशी, राजाराम डेहरिया, सुशील गुप्ता, बृजेश मिश्रा, राजू मस्के, विपिन शर्मा, हर्ष मनोज, दुर्गेश पांडेय, कपिल दुबे, रोहित डोंगरे, नीलेश राठौर, शैलेन्द्र दुबे, विनय नामदेव, सतीश उपाध्याय और गगन चौबे ने समस्त अधीनस्थ इकाइयों से संपर्क कर 15 अप्रैल से पहले वांछित जानकारी भेजने का आग्रह किया है ताकि पात्रता रखने वाले पदाधिकारियों को नियमानुसार शासकीय सेवाकाल के दौरान दो पदावधि के लिए इस सुविधा का लाभ मिल सके।
