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रेल परिसर में गंदगी फैलाई तो अब 1000 रुपए जुर्माना, जुर्माना नहीं चुकाया तो कोर्ट में पेशी होगी

नई दिल्ली. देशभर के रेलवे स्टेशन, रेल परिसरों में गंदगी फैलाना यात्रियों को महंगा पड़ेगा। रेल मंत्रालय ने रेलवे परिसर की सफाई से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। अब गंदगी फैलाने जैसी गतिविधियों पर एक हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। दरअसल, पुराने नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में अधिकतम 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाता था। अब इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।

रेल मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लगाया गया जुर्माना नहीं भरता है, तो उसके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, ऐसे व्यक्ति को सक्षम न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और कोर्ट की ओर से दो हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। रेल मंत्रालय के मुताबिक इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों और रेल परिसरों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना और लोगों को गंदगी फैलाने से रोकना है। रेलवे का मानना है कि जुर्माना बढऩे से यात्रियों और आम लोगों में स्वच्छता को लेकर जिम्मेदारी बढ़ेगी।

14 साल बाद बढ़ी जुर्माने की राशि

दरअसल, 2012 से रेल परिसरों में गंदगी फैलाने पर 500 रुपए तक का जुर्माना था। अब 14 साल बाद जुर्माने की राशि रेलवे ने बढ़ा दी है। इसे बढ़ाकर दुगनी कर दी गई है। रेलवे ने नए नियम लागू भी कर दिए हैं।

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